झारखंड हाई कोर्ट में योगेंद्र तिवारी की जमानत पर फैसला सुरक्षित

Central Desk

Jharkhand High Court: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) ने शराब घोटाले के जरिये मनी लॉन्ड्रिंग करने के आरोपित शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी की जमानत याचिका पर मंगलवार को सुनवाई पूरी कर ली।

ED और योगेंद्र तिवारी का पक्ष सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। इससे पहले रांची Prevention of Money Laundering Act की स्पेशल कोर्ट ने योगेंद्र को बेल देने से इनकार कर दिया था।

ED ने शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी को पिछले साल 19 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। उस पर शराब घोटाले के जरिये अवैध कमाई करने और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है।

इस मामले में ED ने 23 अगस्त, 2023 को 34 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की थी।

इनमें योगेंद्र तिवारी के देवघर स्थित स्थित गोदाम, बोंपासस टाउन स्थित आवास, हरमू हाउसिंग कॉलोनी के डी-2 स्थित मेसर्स संथाल Pargana Builders Private Limited और जामताड़ा के दो ठिकाने शामिल थे।