CI से CO में होने वाले प्रमोशन पर लगी रोक झारखंड हाई कोर्ट ने हटाई, 16 सितंबर 2021 को…

हाई कोर्ट के इस निर्देश के बाद झारखंड के करीब 80 सर्किल इंस्पेक्टरों, जो अंचल अधिकारी बनने की सभी अर्हताओं को पूरा करते हैं, उनका प्रमोशन हो पाना अब संभव हो पाएगा

News Aroma Media
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 CI to CO Promotion : झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) ने राजस्व विभाग में सर्किल इंस्पेक्टर से सर्किल ऑफिसर के पद पर होने वाले प्रमोशन पर लगी रोक को हटा लिया है।

कोर्ट ने 16 सितंबर 2021 को सर्किल इंस्पेक्टर से सर्किल ऑफिसर पद पर प्रमोशन (Post of Circle Officer Promotion ) पर रोक लगाई थी।

चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले में सोमवार को राज्य सरकार की अपील पर सुनवाई करते हुए सर्किल इंस्पेक्टर से सर्किल ऑफिसर पद पर राजस्व विभाग में प्रमोशन पर लगी रोक हटाते हुए राज्य सरकार को प्रमोशन की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई फरवरी 2024 निर्धारित की है।

फैसले के बाद सर्किल इंस्पेक्टरों में हर्ष का माहौल

हाई कोर्ट के इस निर्देश के बाद झारखंड के करीब 80 सर्किल इंस्पेक्टरों, जो अंचल अधिकारी बनने की सभी अर्हताओं को पूरा करते हैं, उनका प्रमोशन हो पाना अब संभव हो पाएगा। ऐसे में इस फैसले के बाद सर्किल इंस्पेक्टरों में हर्ष का माहौल है।

उल्लेखनीय है कि सरवन कुमार झा की नियुक्ति वर्ष 2004 में राजस्व विभाग में राजस्व कर्मचारी के रूप में हुई थी। वर्ष 2016 में उन्हें सर्किल इंस्पेक्टर के पद पर प्रोन्नति दी गई लेकिन अगले प्रमोशन के लिए राजस्व विभाग में आठ वर्ष की कालावधि होना एवं एक साल सर्किल इंस्पेक्टर के पद में होना आवश्यक था।

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उस दौरान आठ वर्ष की कालावधि किसी अन्य कर्मी के नहीं होने की वजह से किसी सर्किल इंस्पेक्टर की सर्किल ऑफिसर (Circle Officer) के पद पर प्रोन्नति नहीं हो पा रही थी। इसे देखते हुए इस शर्त में बाद में छूट प्रदान की गई।

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