रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के चीफ जस्टिस डॉ. रवि रंजन (Chief Justice Dr. Ravi Ranjan) और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद (Justice Sujit Narayan Prasad) की अदालत ने शुक्रवार को बाघमारा (Baghmara) से भाजपा (BJP) विधायक ढुल्लू महतो (MLA Dhullu Mahto) की संपत्ति की जांच के लिए दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए एसबीआई (SBI) पटना को प्रतिवादी बनाया है।
SBI पटना को 11 नवंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
SBI पटना की ओर से कोई जानकारी नहीं दी जा रही है
मामले की सुनवाई के दौरान आयकर विभाग (Income Tax) की ओर से बताया गया कि ढुल्लू महतो (Dhullu Mahto) की संपत्ति के बारे में एसबीआई पटना (SBI Patna) की ओर से कोई जानकारी नहीं दी जा रही है।
इस मामले से जुड़े कुछ तथ्य जानने के लिए कई बार आग्रह किया गया लेकिन अभी तक कोई जानकारी नहीं दी गयी है। इसके बाद अदालत ने SBI को प्रतिवादी बनाने का निर्देश दिया।