रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में बुधवार को 2019 विधानसभा चुनाव (Assembly Elections) में कांके विधानसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी (Congress Candidate) रहे सुरेश बैठा की इलेक्शन पिटीशन (Election Petition) पर सुनवाई जारी रही।
सुनवाई के दौरान BJP विधायक समरी लाल की ओर से सूची में दिए गए गवाह की जगह दूसरे गवाह को प्रस्तुत किया गया, जिसपर अदालत ने कड़ी नाराजगी जाहिर की।
साथ ही समरी लाल के वकील को यह हिदायत दी कि कोर्ट को गुमराह न करें, जिसपर समरी लाल के अधिवक्ता ने अदालत से माफी मांगी।
गवाह बदला गया था
उल्लेखनीय है कि समरी लाल की ओर से जिस गवाह को कोर्ट में गवाही देना था, उसकी जगह किसी और गवाह को गवाही देने के लिए बुला लिया गया और इसकी जानकारी कोर्ट को नहीं दी गई।
इसपर कोर्ट ने नाराजगी दिखायी। याचिकाकर्ता (Petitioner) सुरेश बैठा की ओर से हाई कोर्ट के अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा, विभास सिन्हा और अविनाश अखौरी ने पक्ष रखा। समरी लाल की ओर से अधिवक्ता अमर कुमार सिन्हा ने पक्ष रखा।