Jharkhand High Court: अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि आखिर झारखंड (Jharkhand) में स्थानीय निकायों के चुनाव कब तक होंगे। इनका कार्यकाल कब का समाप्त हो चुका है।
याद कीजिए, झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) की ओर से चुनाव की तारीख घोषित करने के लिए दी गई तीन सप्ताह की मियाद 25 जनवरी को समाप्त हो गई। अब तक राज्य सरकार की ओर से इस बारे में कोई अंतिम फैसला नहीं किया गया है।
राज्य सरकार ने संवैधानिक और स्थानिक ब्रेकडाउन किया
राज्य सरकार कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील में भी नहीं गई है। इसी वर्ष चार जनवरी को झारखंड हाइकोर्ट ने राज्य में नगर निकायों के चुनाव की तारीखों का ऐलान तीन हफ्ते के भीतर करने का आदेश दिया था।
कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि चुनाव नहीं करा राज्य सरकार ने संवैधानिक और स्थानिक ब्रेकडाउन किया है। बताया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूर्व में पारित आदेश के मुताबिक ओबीसी आरक्षण का निर्धारण Triple Test के माध्यम से किया जाना है। राज्य सरकार Triple Test नहीं कराने पर OBC आरक्षण के बगैर निकाय चुनाव कराने का फैसला ले सकती है।