रांची: Jharkhand High Court के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा (Sanjay Kumar Mishra) की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सोमवार को 6th JPSC मामले में उन प्रतिवादियों को पुनः Notice जारी किया है, जिन्हें पूर्व में नोटिस जारी किया गया था, लेकिन उसका तामीला नहीं हो सका था।
कोर्ट ने संजय कुमार महतो को नोटिस जारी किया
खंडपीठ ने रिजर्व कैटेगरी (Reserve Category) के अभ्यर्थियों के मेरिट (Merit of Candidates) को कंसीडर करते हुए उनका कैडर आवंटन अनरिजर्व कैटेगरी (Unreserved Category) में किए जाने से संबंधित चंदन कुमार, गौतम कुमार, संजय कुमार महतो एवं कुमार अविनाश की अपील याचिका (Appeal Petition) पर सुनवाई की।
पिछली सुनवाई में कोर्ट ने इन सभी को प्रतिवादी बनाते हुए नोटिस जारी किया था। कार्यरत अभ्यर्थी संजय कुमार महतो पहले से ही प्रतिवादी बनाए गए थे, कोर्ट ने उन्हें भी नोटिस जारी किया था।
यह मामला छठी JPSC परीक्षा से जुड़ा
यह मामला छठी JPSC परीक्षा से जुड़ा है, जिसमें आरक्षित वर्ग के जिन उम्मीदवारों ने अपनी योग्यता के आधार पर सामान्य वर्ग (General Class) में जगह बनाई थी, उन्हें सामान्य श्रेणी में ही कंसीडर करते हुए JPSC ने कैडर (Cadre) आवंटित किया।
इसके विपरीत याचिकाकर्ता का कहना था कि कैडर आवंटन के लिए चॉइस ऑफ सर्विस (Choice of Service) के लिए उनका कंसीडरेशन आरक्षित वर्ग में ही किया जाना चाहिए था।
याचिकाकर्ता ने एकल पीठ के आदेश को खंडपीठ में चुनौती दी
High Court की एकल पीठ ने जून, 2021 में JPSC की ओर से रिजर्व कैटेगरी (Reserve Category) वाले अभ्यर्थियों को मेरिट के आधार पर उनका कैडर आवंटन अनरिजर्व कैटेगरी में किए जाने को सही ठहराया था।
याचिकाकर्ता का कहना था कि उनका कैडर आवंटन उन्हीं की रिजर्व कैटेगरी में होना चाहिए था। याचिकाकर्ता ने एकल पीठ (Single Bench) के आदेश को खंडपीठ में चुनौती दी है।