रांची : झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में कार्यरत लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक, विशेष लोक अभियोजक (Working Public Prosecutor, Additional Public Prosecutor, Special Public Prosecutor) का शुल्क नये सिरे से निर्धारित किया गया है।
महाधिवक्ता, गृह सचिव व विधि सचिव (Advocate General, Home Secretary and Law Secretary) के स्तर पर इस संबंध में बैठक कर लोक अभियोजक का शुल्क बढ़ाने की सहमति बनी थी, जिस पर मंत्रिमंडल की भी स्वीकृति मिल गई है।
एक दो दिनों में कर दिया जायेगा संकल्प जारी
इस संबंध में एक दो दिनों में संकल्प जारी कर दिया जायेगा। इसके तहत हाई कोर्ट के लोक अभियोजक (Public Prosecutor) को प्रतिधारण शुल्क 15000 रुपये व दैनिक शुल्क 1500, 1000 व विशेष दिनों में कोर्ट में हाजिर होने पर 1200 रुपये दिया जायेगा।
वहीं, APP व विशेष लोक अभियोजक को 7500 रुपये प्रतिधारण शुल्क व 1200, 750 व विशेष दिनों में कोर्ट में उपस्थित होने पर 1000 रुपये दैनिक शुल्क दिया जायेगा।