Ranchi Political News: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में कांके विधायक समरी लाल (Samari Lal) द्वारा वर्ष 2019 झारखंड विधानसभा चुनाव(Jharkhand Assembly Elections) में दिए गए जाति प्रमाण पत्र को गलत बताते हुए कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश बैठा की चुनाव याचिका की सुनवाई शनिवार को हुई।
मामले में रिटर्निंग ऑफिसर (Returning officer) आर्डर शीट की सर्टिफाइड कॉपी और हाई कोर्ट का कुछ जजमेंट कोर्ट के समक्ष रखा गया। इसके बाद कोर्ट ने आठ जनवरी से मामले की सुनवाई डे-टू-डे करने का निर्देश दिया।
अब 8 जनवरी को सुरेश बैठा की ओर से बहस होगी। मामले में याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विभास सिन्हा ने पैरवी की।
पूर्व की सुनवाई में समरी लाल की ओर से हुई गवाही में लगभग सभी गवाहों ने कोर्ट में बताया है कि समरी लाल का परिवार आजादी के पहले से रांची में रह रहा है लेकिन इससे संबंधित कोई दस्तावेज उसके पास उपलब्ध नहीं है।
वर्ष 2019 के झारखंड विधानसभा चुनाव में कांके से BJP के टिकट पर समरी लाल जीते थे। सुरेश बैठा ने चुनाव याचिका में समरी लाल के जाति प्रमाण पत्र (caste certificate) को गलत बताते हुए उनके निर्वाचन को रद्द करने का आग्रह कोर्ट से किया है।