बिना फूड लाइसेंस के चिकन एवं मटन बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई, दिया गया फूड लाइसेंस बनवाने का निर्देश

Central Desk
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Jharkhand High Court : झारखंड उच्च न्यायालय (Jharkhand High Court) से आए आदेश के बाद खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अभिषेक आनंद ने चाईबासा (Chaibasa) शहर स्थित मंगला हाट, SPG स्कूल एवं जेवियर स्कूल के पास संचालित चिकन एवं मटन दुकानों का निरीक्षण किया।

इस दौरान बिना फूड लाइसेंस (Food License) वाले एवं खुले में चिकन और मीट बेचने वालों को नोटिस देकर 3 दिनों के अंदर Food License हेतु आवेदन करने का निर्देश दिया गया।

खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने उन्हें बताया कि सभी चिकन एवं मीट दुकानों को नगर परिषद या स्थानीय निकाय (पंचायत कार्यालय) से अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं Food License प्राप्त करने के उपरांत ही कारोबार करना है। साथ ही FASSAI License को प्रदर्शित करने का कड़ा निर्देश दिया गया।

चिकन एवं मीट कारोबारियों (Meat Traders) को चेतावनी दी गई कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 उल्लंघन करने पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।

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