निशिकांत दुबे के खिलाफ डिस्चार्ज पिटीशन खारिज करने का आदेश रद्द, हाई कोर्ट ने…

झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में शुक्रवार को वर्ष 2009 में आम लोगों पर पुलिस के अत्याचार के खिलाफ गोड्डा के पोड़ैयाहाट में सड़क जाम से संबंधित एक मामले में BJP सांसद निशिकांत दुबे (Nishikant Dubey) के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी (FIR) से संबंधित मामले की सुनवाई हुई।

Central Desk
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Jharkhand High Court: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में शुक्रवार को वर्ष 2009 में आम लोगों पर पुलिस के अत्याचार के खिलाफ गोड्डा के पोड़ैयाहाट में सड़क जाम से संबंधित एक मामले में BJP सांसद निशिकांत दुबे (Nishikant Dubey) के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी (FIR) से संबंधित मामले की सुनवाई हुई।

मामले में न्यायाधीश एसके द्विवेदी की अदालत ने प्रार्थी निशिकांत दुबे की याचिका स्वीकृत करते हुए गोड्डा की निचली अदालत के द्वारा सांसद की डिस्चार्ज पिटीशन को खारिज किये जाने के आदेश को रद्द कर दिया।

सांसद निशिकांत आरोप मुक्त हो गये

निचली अदालत के Discharge Petition खारिज किये जाने के आदेश को High Court द्वारा रद्द किये जाने के बाद अब सांसद निशिकांत इस मामले में आरोप मुक्त हो गये हैं। Court ने अपने आदेश में कहा है कि याचिकाकर्ता के ऊपर आपराधिक मामला नहीं बनता है। विरोध प्रदर्शन करने का उनका मौलिक अधिकार है।

याचिकाकर्ता Nishikant Dubey ने गोड्डा के जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत द्वारा उनकी डिस्चार्ज पिटीशन को खारिज करने को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव एवं पार्थ जालान ने पैरवी की।

पुलिस के पेट्रोलिंग वाहन को भी जाने नहीं दिया गया

गोड्डा के पोड़ैयाहाट प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के निकट सड़क जाम हुआ था। इस दौरान पुलिस के पेट्रोलिंग वाहन को भी जाने नहीं दिया गया था। बाद में निशिकांत दुबे के अनुरोध पर रात 11:45 बजे सड़क जाम हटाया गया था। गोड्डा की निचली अदालत ने इस मामले को लेकर 18 जून 2013 को संज्ञान लिया था।

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