रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice) जस्टिस डॉ रविरंजन और जस्टिस संजय द्विवेदी की खंडपीठ ने बुधवार को राज्य सरकार को दो महीने के अंदर अपर लोक अभियोजक की नियुक्ति करने का आदेश दिया है।
कोर्ट ने JPSC और JSSC को यह निर्देश दिया है कि अपर लोक अभियोजक नियुक्ति से संबंधित रिजल्ट जारी कर नियुक्ति की जाए।
अपर लोक अभियोजक नियुक्ति के लिए परीक्षा ले ली
अपर लोक अभियोजक नियुक्ति के लिए परीक्षा ले ली थी। अभ्यर्थियों का इंटरव्यू (Interview) भी पूरा हो गया था लेकिन रिजल्ट (Result) जारी नहीं किया जा रहा था।
हाई कोर्ट के आदेश के बाद लगभग 143 अपर लोक अभियोजकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है।
हाई कोर्ट (High Court) ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया था। जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजोय पिपरवाल और अधिवक्ता प्रिंस कुमार ने पक्ष रखा।