झारखंड हाई कोर्ट ED को इस जमीन के दस्तावेज में फर्जीवाड़ा की जांच का दिया आदेश

झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) ने ED को रांची के बजरा की एक जमीन के दस्तावेज में फर्जीवाड़ा की जांच का आदेश दिया है।

Digital Desk
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Jharkhand High Court : झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) ने ED को रांची के बजरा की एक जमीन के दस्तावेज में फर्जीवाड़ा की जांच का आदेश दिया है।

मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस राजेश कुमार की अदालत ने ईडी से चार हफ्ते में सीलबंद Report मांगी है। सुनवाई अब 13 सितंबर को होगी।

दिलीप कुमार उर्फ दिलीप साहू की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सरकार से पूछा कि जांच कहां तक पहुंची। सरकार जांच करने में सक्षम है या नहीं। यदि नहीं तो स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने को सरकार तैयार रहे।

बता दें कि दिलीप साहू ने दक्षिण छोटानागपुर आयुक्त के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उनके नाम की जमाबंदी रद्द करने और दस्तावेजों में फर्जीवाड़ा का आरोप लगाते हुए केस दर्ज करने का आदेश दिया है।

प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि उक्त जमीन उसके पिता ने वर्ष 1966 में पंडित देवकीनंदन शर्मा से खरीदी थी। उन्होंने म्यूटेशन के लिए सीओ को आवेदन दिया। CO ने जांच की तो पाया कि रजिस्टर टू में साहू का नाम नहीं है। इस पर सीओ ने रिपोर्ट सब रजिस्ट्रार को भेज दी। सब रजिस्ट्रार ने साहू द्वारा पेश दस्तावेज कोलकाता भेज Forensics जांच करायी।

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इसमें पता चला की दस्तावेज फर्जी हैं। इसके बाद जमीन की जमाबंदी रद्द कर दी गयी। वहीं आयुक्त ने प्राथमिकी का आदेश दिया, जिसके खिलाफ दिलीप साहू ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी।

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