झारखंड हाई कोर्ट ने पलामू, गढ़वा और लातेहार के उपायुक्त को दिए आदेश

साथ ही अदालत ने तीन सदस्यीय कमेटी को 26 अप्रैल तक अपनी रिपोर्ट अदालत के समक्ष सौंपने का भी निर्देश दिया है

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रांची: Jharkhand High Court के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र (Sanjay Kumar Mishra) और जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने मंगलवार को पलामू (Palamu), गढ़वा और लातेहार में अवैध माइनिंग को लेकर सख्ती दिखाई।

कोर्ट ने तीनों जिलों के उपायुक्तों को अवैध खनन रोकने के आदेश दिए। साथ ही अदालत ने तीन सदस्यीय कमेटी को 26 अप्रैल तक अपनी रिपोर्ट अदालत के समक्ष सौंपने का भी निर्देश दिया है।

कमेटी में IG रैंक के एक और माइनिंग विभाग के दो अधिकारी शामिल

RTI एक्टिविस्ट पंकज यादव की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई।

सुनवाई के दौरान अदालत ने गढ़वा, पलामू और डाल्टनगंज के उपायुक्त को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि तीनों जिलों में किसी भी तरह का अवैध खनन और खनिज की अवैध ट्रांस्पोर्टिंग (Illegal Transporting) न हो।

साथ ही अदालत ने तीन सदस्यीय कमेटी को 26 अप्रैल तक अपनी रिपोर्ट अदालत के समक्ष सौंपने का भी निर्देश दिया है।

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पिछली सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने तीन सदस्यीय कमेटी का गठन कर उक्त जिलों में खनन की जांच करने का निर्देश दिया था।

इस कमेटी में IG रैंक के एक और माइनिंग विभाग के दो अधिकारी शामिल हैं।

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