रांची : दुमका सिविल कोर्ट द्वारा गैंगरेप के तीन आरोपियों (Gang Rape Accused ) को साल 2020 में फांसी की सजा सुनाई थी। इस सजा को झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के न्यायाधीश जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की खंडपीठ ने पलट दिया है। कोर्ट ने दोबारा ट्रायल करने का आदेश दिया है।
दूसरे कोर्ट में हो फिर से ट्रायल
सिविल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखने के लिए हाई कोर्ट में डेथ रेफरेंस (Death Reference) याचिका दाखिल की गई थी। कोर्ट ने राज्य सरकार की डेथ रेफरेंस याचिका खारिज कर तीनों आरोपियों के खिलाफ दोबारा ट्रायल शुरू करने का आदेश दिया है।
कोर्ट ने कहा है कि जिस कोर्ट ने तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया था, उस कोर्ट में नहीं, बल्कि दूसरे कोर्ट में ट्रायल किया जाए।
हाई कोर्ट ने इस मामले के लिए अधिवक्ता कुमार वैभव को अमेकस क्यूरी (न्याय मित्र) के रूप में नियुक्त किया था। कुमार वैभव (Kumar Vaibhav) ने केस लड़ने के लिए कोई फीस नहीं ली।