पुलिस पर हमले के आरोपी परमेश्वर टाना भगत को नहीं मिली बेल, हाई कोर्ट ने…

Central Desk
1 Min Read

Jharkhand High Court : बुधवार को साल 2022 में लातेहार सिविल कोर्ट (Latehar Civil Court) में घेराव और पुलिस पर हमले के आरोपी परमेश्वर टाना भगत को झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) ने बेल नहीं दी।

इस मामले में अखिल भारतीय टाना भगत समिति के सचिव बहादुर टाना भगत और संगठन के नेताओं राजेंद्र टाना भगत, मनोज कुमार मिंज, धर्मदेव भगत, धानेश्वर टोप्पो और अजीत मिंज को इस भी नामजद किया गया है।

High Court के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की कोर्ट में आरोपी की बेल पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता (Advocate) विनीत वशिष्ठ ने बेल याचिका का पुरज़ोर विरोध किया। इसके बाद अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका खरीज कर दी।

Share This Article