झारखंड हाइकोर्ट का अपर बाजार की दुकानों को सील करने पर रोक

News Aroma Media
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रांची: झारखंड हाइकोर्ट ने मंगलवार को अपर बाजार की दुकानों को सील करने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि ट्रिब्यूनल में पहले से सुनवाई हुई है, जहां फैसला सुरक्षित रखा गया है।

ऐसे में खंडपीठ ने नगर निगम को आदेश दिया है कि जब तक मामले में ट्रिब्यूनल का आदेश नहीं आता है, तब तक दुकानों को सील नहीं किया जाये। इसके बाद प्रार्थी पक्ष ने मामले में याचिका वापस ले ली।

मामले में नगर निगम के आदेश के खिलाफ हाइकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी।

इसके पहले मामले की सुनवाई जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में हुई। इस दौरान कोर्ट ने एकलपीठ में मामले की सुनवाई करने से इंकार कर दिया।

कोर्ट ने इस दौरान कहा था कि मामला जनहित याचिका से संबंधित है। ऐसे में खंडपीठ में मामले की सुनवाई होगी, जिस पर सुनवाई हुई।

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हालांकि एकलपीठ ने जिला प्रशासन को दुकानों को सील करने पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने कहा था कि जब तक सुनवाई नहीं होगी तब तक दुकानें सील नहीं की जायेंगी।

72 घंटे में करना था सील

पिछले दिनों रांची नगर निगम ने अपर बाजार के 29 दुकानों को सील करने का आदेश दिया था, जिसके खिलाफ हाइकोर्ट में याचिका दायर की गयी। याचिका में रांची नगर निगम के उस आदेश को चुनौती दी गयी है।

इसमें निगम ने कहा है कि उनका मामला अभी ट्रिब्यूनल में लंबित है। इस पर कोई रोक नहीं है।

इसलिए उन्हें 72 घंटे में सील कर दिया जायेगा। अपर बाजार के कामधेनु कांप्लेक्स, सुंदर कांप्लेक्स, मोदी कलेक्शन सहित अन्य प्रतिष्ठानों ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। नगर निगम की ओर से इनका नक्शा पास नहीं होने का हवाला देते हुए नोटिस जारी किया है।

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