रांची: Jharkhand High Court (झारखंड हाई कोर्ट) के जस्टिस संजय द्विवेदी की अदालत ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री Hemant Soren के खिलाफ अरगोड़ा थाने में दर्ज FIR को रद्द करने का आदेश दिया है।
वर्ष 2019 में दर्ज चुनाव आचार संहिता (Election Code Of Conduct) से जुड़े मामले को रद्द करने का आदेश दिया है। साल 2019 में अरगोड़ा थाना क्षेत्र में धरना- प्रदर्शन को लेकर तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उनपर मामला दर्ज किया गया था।
उल्लेखनीय है कि लोकसभा चुनाव 2019 (Lok Sabha Elections) में मतदान के दिन छह मई 2019 को बूथ नंबर 388 (संत फ्रांसिस स्कूल, हरमू) में हेमंत सोरेन पत्नी के साथ मतदान करने गये।
अदालत ने संज्ञान लेते हुए हेमंत सोरेन को समन जारी किया था
हेमंत सोरेन अपने गले में पार्टी का पट्टा लटकाए हुए मतदान स्थल पर पहुंचे थे। इस मामले में कार्यपालक दंडाधिकारी राकेश रंजन उरांव (Rakesh Ranjan Oraon) ने अरगोड़ा थाना में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा के तहत नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
जांच अधिकारी ने हेमंत सोरेन के खिलाफ लगे आरोप को सही पाते हुए 2019 में ही चार्जशीट दाखिल (Charge Sheet Filed) कर दिया था। दाखिल चार्जशीट पर अदालत ने संज्ञान लेते हुए हेमंत सोरेन को समन जारी किया था।