रांची: पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप की पत्नी हीरा देवी उर्फ अनीता देवी को औपबंधिक जमानत देने से झारखंड हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया है।
दिनेश गोप की पत्नी अनीता देवी ने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत अर्जी दाखिल करते हुए हाईकोर्ट से 30 दिनों की प्रोविजनल बेल देने की गुहार लगाई थी।
मामले में बुधवार को हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अपरेश कुमार सिंह और जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की खंडपीठ ने दोनों पक्षों की पूरी बहस सुनने के बाद अनीता देवी को औपबंधिक जमानत देने से इनकार कर दिया है।
उल्लेखनीय है कि अनीता देवी के खिलाफ आईपीसी की धारा 212, 213, 414/34 और यूएपीए की धारा 13, 17 और 40 के तहत राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने चार्जशीट दाखिल की है।
चार्जशीट के अनुसार दिनेश गोप और अन्य पांच आरोपितों ने लेवी की भारी रकम हीरा देवी के निजी बैंक खातों में भी जमा कराए थे।
इसके बाद एनआईए ने दिनेश गोप की पत्नियों के अलग-अलग बैंक खातों से लगभग 19 लाख 93 हजार 817 रुपये और 25 लाख रुपये से अधिक कीमत की कारें जब्त की थीं।
एनआईए ने दिनेश गोप की दो पत्नियों को वर्ष 2019 में पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले से और जयप्रकाश भूईयां, अमित जायसवाल को दो मार्च को खूंटी जिले से गिरफ्तार किया था।
उल्लेखनीय है कि एनआईए ने आरोपितों के खिलाफ लाखों रुपये नगदी और इंवेस्टमेंट संबंधी कई कागजात जब्त किए थे।