मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी प्रेम प्रकाश की डिस्चार्ज याचिका खारिज, झारखंड हाई कोर्ट ने…

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि ED के पास प्रेम प्रकाश के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य हैं, जिससे यह साबित होता है कि वह साहिबगंज में अवैध खनन और उसके जरिए हुई अवैध कमाई की मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल हैं

News Aroma Media
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Ranchi Prem Prakash Discharge Petition: अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले (Money Laundering Cases) के आरोपी प्रेम प्रकाश की डिस्चार्ज याचिका को झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है।

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि ED के पास प्रेम प्रकाश के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य हैं, जिससे यह साबित होता है कि वह साहिबगंज में अवैध खनन और उसके जरिए हुई अवैध कमाई की मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल हैं। प्रेम प्रकाश को ED ने पिछले साल गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से वे न्यायिक हिरासत में हैं।

स्पेशल कोर्ट में शुरू है ट्रायल

गौरतलब है कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के स्पेशल कोर्ट (Special court) ने प्रेम प्रकाश के खिलाफ आरोप गठित कर ट्रायल शुरू कर दिया है।

प्रेम प्रकाश ने स्पेशल कोर्ट के कुछ आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी के कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी।

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