झारखंड हाई कोर्ट ने जुनास मुंडा की जमानत याचिका की खारिज

Central Desk
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Jharkhand High Court: खूंटी में वर्ष 2018 में हुए चर्चित कोचांग गैंगरेप (Kochang Gangrape) मामले में सजायाफ्ता जुनास मुंडा को झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) से राहत नहीं मिली है।

High Court ने मुंडा की क्रिमिनल अपील पर सोमवार को सुनवाई की। कोर्ट ने जुनास मुंडा की जमानत याचिका खारिज कर दी।

खूंटी के सिविल कोर्ट ने 17 मई 2019 को मुंडा को गैंगरेप (Gangrape) मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। गैंगरेप का यह मामला जून 2018 का है। आदिवासियों का पत्थलगड़ी आंदोलन चल रहा था।

उस समय एक एनजीओ से जुड़ी पांच महिलाएं कोचांग गांव (Kochang Village) में जागरूकता अभियान के तहत नुक्कड़ नाटक करने गई थीं। उस दौरान उन्हें अगवा कर Gangrape किया गया था।

निचली अदालत ने फादर अल्फांसो को घटना का साजिशकर्ता माना था। इस मामले में फादर अल्फांसो के अतिरिक्त John Jonas टुडू, बलराम समद, बाजी समद उर्फ टकला, जोनास मुंडा, अजूब सांडी पूर्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

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