CGL Exam Paper Leak Case: बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट ने सामान्य योग्यताधारी संयुक्त स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा (CGL )-2023 के पेपर लीक मामले (Paper Leak Case) की CBI से जांच कराने संबंधी जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई की।
चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव व जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने इस याचिका को खारिज करते हुए वापस कर दिया। उल्लेखनीय है कि प्रार्थी विनय कुमार तिवारी ने जनहित याचिका दायर कर सीजीएल परीक्षा पेपर लीक (CGL exam paper leaked) की जांच CBI से कराने की मांग की थी.
किसी दूसरे मकसद से फाइल की गई है यह जनहित याचिका
कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि प्रार्थी अधिवक्ता हैं। ऐसा लगता है कि यह जनहित याचिका किसी दूसरे मकसद से फाइल की गई है।
बता दें कि कोर्ट इसी तरह की एक जनहित याचिका, जो प्रकाश कुमार व अन्य की ओर से दायर की गई है, की सुनवाई कर रही है। ऐसे में इस जनहित याचिका को सुनने का कोई औचित्य नहीं है।
खंडपीठ ने प्रार्थी को याचिका वापस लेने की अनुमति देते हुए खारिज कर दिया। कोर्ट ने छूट दी कि प्रार्थी चाहे, तो प्रकाश कुमार की जनहित याचिका में हस्तक्षेप याचिका दाखिल कर सकता है।