Jharkhand High Court: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) ने राज्य के महाधिवक्ता एवं अपर महाधिवक्ता पर आपराधिक अवमानना मामला चलाने से संबंधित कोर्ट के स्वत: संज्ञान पर शुक्रवार को फैसला सुनाया।
हाई कोर्ट के Acting Chief Justice Chandrashekhar की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने महाधिवक्ता राजीव रंजन और अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार को मामले में राहत देते हुए उनके खिलाफ अवमानना याचिका को सुनवाई योग्य नहीं माना।
हाई कोर्ट ने 23 जनवरी को सभी पक्षों को सुनने के बाद मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। High Court के जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने 01 सितंबर, 2021 को एक मामले में सुनवाई के दौरान स्वत: संज्ञान लेते हुए इन दोनों पर अवमानना का मामला चलाने का निर्देश दिया था।
साथ ही अदालत ने High Court रूल के अनुसार अवमानना का मामला चलाने के लिए मामले को वर्ष 2021 में खंडपीठ में भेज दिया था।
साहिबगंज की महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की मौत मामले में याचिकाकर्ता ने अदालत में महाधिवक्ता और अपर महाधिवक्ता के खिलाफ अवमानना चलाने के लिए हस्तक्षेप याचिका (IA) दाखिल की थी।