रांची: Jharkhand High Court जस्टिस संजय प्रसाद की कोर्ट (Court ) ने हजारीबाग में बालू लदे ट्रैक्टर को नहीं छोड़ने के एक मामले में दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद बुधवार को फैसला सुरक्षित रख लिया।
हजारीबाग कोर्ट में सशरीर हाजिर
पूर्व की सुनवाई के दौरान मामले में DFO, हजारीबाग एवं माइनिंग ऑफिसर (Mining Officer), हजारीबाग कोर्ट में सशरीर हाजिर हुए थे।
उन्होंने स्वीकार किया था कि ट्रैक्टर (Tractor) की जब्ती कार्रवाई में विलंब हुआ है। हजारीबाग SP से वर्ष 2019 में ट्रैक्टर के मालिक के बारे में जानकारी मांगी गई थी लेकिन जानकारी नहीं मिली।
इस पर कोर्ट ने कहा था कि चार साल बीतने के बाद भी हजारीबाग SP की ओर से कोई जवाब नहीं आया, यह आश्चर्य की बात है।
मोहम्मद हाशिम अंसारी ने High Court में याचिका दाखिल की है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता हेमंत सिकरवार ने पैरवी की।