रांची: Jharkhand High Court (झारखंड हाई कोर्ट) के न्यायाधीश जस्टिस केपी देव की अदालत ने सैनिक मार्केट के दुकानदार भागवत प्रसाद याचिका (Sainik Market shopkeeper petition) पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया कि सैनिक कल्याण निदेशालय रांची के अधीन सैनिक मार्केट में दुकानों के आवंटन एवं उसके संचालन को लेकर हो रही गड़बड़ी से राज्यपाल को अवगत कराएं। साथ ही डायरेक्टर जनरल ऑफ रिहैबिलिटेशन नई दिल्ली (Director General Of Rehabilitation New Delhi) को भी पार्टी बनाने का आदेश दिया है।
Court ने अगली सुनवाई की तिथि 14 दिसंबर मुकर्रर की गई है। इस मामले में याचिकाकर्ता के अधिवक्ता नवीन कुमार हैं।
सैनिक कल्याण निदेशालय रांची (Directorate of Sainik Welfare Ranchi) ने याचिकाकर्ता भागवत प्रसाद को नोटिस जारी कर दुकान खाली करने का आदेश दिया था।
इसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट (High Court) का दरवाजा खटखटाया। हाई कोर्ट के जस्टिस केपी देव की अदालत ने सुनवाई करते हुए फिलहाल दुकान खाली करने पर रोक लगा दी थी।
कई सैनिकों को उनका हक नहीं मिल रहा
हाई कोर्ट में दायर भागवत प्रसाद की याचिका में कहा गया है कि सैनिक कल्याण निदेशालय में सब कुछ एक 85 वर्षीय व्यक्ति के ऊपर निर्भर है।
वह वर्षों से सैनिकों के कल्याण के लिए बनाए गए मार्केट का दुरुपयोग कर रहे हैं। कई दुकानें सैनिकों को ना देकर अन्य लोगों को आवंटित की गई है। इसका रोटेशन (Rotation) भी रुका हुआ है, जिसकी वजह से कई सैनिकों को उनका हक नहीं मिल रहा।