Salary of Higher Education Secretary: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में साहिबगंज जिला के बरहरवा कॉलेज में लेक्चरर पद पर कार्यरत Anil Kumar एवं अन्य की अवमानना याचिका पर शुक्रवार काे सुनवाई हुई, जिसमें हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि यदि छह दिसंबर तक हाई कोर्ट की एकल पीठ के आदेश का पालन नहीं किया जाता है तो उच्च शिक्षा सचिव एवं निदेशक के वेतन निकासी पर छह दिसंबर के बाद से रोक लग जाएगी।
पंचम व छठे वेतनमान का नहीं दिया जा रहा था लाभ
हाई कोर्ट के जस्टिस Dr SN Pathak की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता अनिल कुमार की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल और अधिवक्ता प्रिंस कुमार ने पैरवी की।
दरअसल, अनिल कुमार एवं अन्य को पंचम व छठे वेतनमान का लाभ नहीं दिया जा रहा था, जिसे लेकर उनकी ओर से हाई कोर्ट में रिट याचिका दाखिल की गई थी।
High court की एकल पीठ ने याचिकाकतार्ओं की याचिका स्वीकृत करते हुए वर्ष 2022 में राज्य सरकार को निर्देश दिया गया था कि याचिकाकर्ता को पंचम और छठे वेतनमान का लाभ दिया जाए लेकिन हाई कोर्ट के आदेश का अब तक अनुपालन नहीं किया गया।