बिना अनुमति नाली निर्माण का जिम्मेदार अधिकारी प्रार्थी को दे एक लाख जुर्माना, हाई कोर्ट ने…

झारखंड हाई कोर्ट (High Court) में हजारीबाग (Hazaribagh) के शैलेंद्र कुमार गुप्ता की याचिका पर सुनवाई हुई. सोमवार को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के पूर्व के आदेश के आलोक में. सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट ने हजारीबाग जिला प्रशासन को यह निर्देश दिया है कि बिना अनुमति लिए प्रार्थी शैलेंद्र कुमार गुप्ता की भूमि पर नाली निर्माण के लिए जिम्मेदार अधिकारी एक लाख रुपए का जुर्माना प्रार्थी को दे।

Central Desk
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Jharkhand High Court: झारखंड हाई कोर्ट (High Court) में हजारीबाग (Hazaribagh) के शैलेंद्र कुमार गुप्ता की याचिका पर सुनवाई हुई. सोमवार को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के पूर्व के आदेश के आलोक में. सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट ने हजारीबाग जिला प्रशासन को यह निर्देश दिया है कि बिना अनुमति लिए प्रार्थी शैलेंद्र कुमार गुप्ता की भूमि पर नाली निर्माण के लिए जिम्मेदार अधिकारी एक लाख रुपए का जुर्माना प्रार्थी को दे।

भूमि अधिग्रहण कर उसका मुआवजा प्रार्थी को देने का निर्देश

साथ ही अदालत ने जुर्माना (Fine) के साथ भूमि अधिग्रहण कर उसका मुआवजा प्रार्थी को देने का निर्देश जिला प्रशासन को दिया है।सुनवाई के दौरान हजारीबाग के DC, SDO और नगर आयुक्त अदालत के समक्ष सशरीर उपस्थित थे। मामले की सुनवाई जस्टिस आनंद सेन की कोर्ट में हुई।

नगर निगम (Municipal Council) द्वारा नाली बनाने का विरोध करने पर प्रार्थी शैलेंद्र कुमार और उसके भाई सुशील कुमार गुप्ता के खिलाफ 17 अगस्त 2022 को हजारीबाग सदर में कांड संख्या (Case Number)  293 /2022 दर्ज की गई थी।

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