रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में 2019 विधानसभा चुनाव (Assembly Elections) में कांके विधानसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी रहे सुरेश बैठा की इलेक्शन पिटीशन पर मंगलवार को सुनवाई हुई।
कोर्ट ने गवाह पेश नहीं करने पर नाराजगी जाहिर करते हुए MLA समरीलाल को निर्देश दिया कि अगली सुनवाई में ऑफिशियल (Official) नहीं पहुंचे, तो कोर्ट उनके खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार करेगा।
सुनवाई के दौरान BJP MLA समरी लाल की ओर से गवाह प्रस्तुत किया जाना था लेकिन उनकी ओर से कोई गवाह अदालत में उपस्थित नहीं हुआ।
याचिकाकर्ता सुरेश बैठा की ओर से हाई कोर्ट के अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा, विभास सिन्हा और अविनाश अखौरी ने कोर्ट के समक्ष पक्ष रखा। वहीं, समरी लाल की ओर से अधिवक्ता अमर कुमार सिन्हा ने पक्ष रखा।
मतगणना के बाद BJP के प्रत्याशी समरी लाल को निर्वाचित घोषित किया गया था
उल्लेखनीय है कि वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव में कांके विधानसभा की आरक्षित सीट से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार सुरेश बैठा और भाजपा के प्रत्याशी समरी लाल चुनाव लड़े थे।
मतगणना के बाद BJP के प्रत्याशी समरी लाल को निर्वाचित घोषित किया गया था, जिसके बाद सुरेश बैठा ने झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर समरी लाल के निर्वाचन को रद्द करने की मांग की है। इसके पीछे उन्होंने आधार दिया है कि समरी लाल द्वारा चुनाव के दौरान दिया गया जाति प्रमाण पत्र गलत है।