रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के न्यायाधीश (Judge) जस्टिस राजेश कुमार की कोर्ट में सोमवार को शराब माफिया (Liquor Mafia) नरेश सिंधिया की जमानत याचिका (Bail Plea) पर सुनवाई हुई।
सुनवाई के दौरान अदालत ने पुलिस से केस डायरी (Case Diary) मांगी है। नरेश सिंधिया (Naresh Scindia) की जमानत याचिका पर यह मामला 1400 लीटर से ज्यादा अंग्रेजी शराब की तस्करी से जुड़ा हुआ है, जिसमें नरेश सिंधिया के खिलाफ पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज (FIR) की है।
सिंधिया रांची और आसपास के इलाकों में अवैध शराब का सबसे बड़ा कारोबारी
नरेश सिंधिया जहरीली शराब से रांची के अलग-अलग इलाकों में हुई 24 से ज्यादा लोगों की मौत का भी आरोपित है।
जहरीली शराब (Denatured Alcohol) से हुई मौत के मामले में नरेश सिंधिया के भाई प्रह्लाद सिंधिया को रांची सिविल कोर्ट (Ranchi Civil Court) दोषी करार दे चुकी है।
सिंधिया रांची और आसपास के इलाकों में अवैध शराब का सबसे बड़ा कारोबारी था। इसके खिलाफ रांची के अलग-अलग थानों और उत्पाद विभाग में कई केस दर्ज हैं।