रांची : झारखंड हाई कोर्ट ने मंगलवार को राज्य सरकार की अपील याचिका पर सुनवाई करते हुए टाटानगर रेप केस की लोअर कोर्ट रिपोर्ट (एलआरसी) मांगी है।
सरकार की अपील याचिका पर हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस आर मुखोपाध्याय और जस्टिस राजेश कुमार की बेंच में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने निचली अदालत से केस से जुड़े दस्तावेज मांगे हैं।
इस मामले में दोषियों की ओर से अधिवक्ता अनूप अग्रवाल अदालत के समक्ष उपस्थित हुए। उन्हें झालसा ने दोषियों की ओर से पैरवी करने के लिए नियुक्त किया है।
उल्लेखनीय है कि टाटानगर रेलवे स्टेशन पर 26 जुलाई, 2019 की रात मां के साथ सो रही तीन वर्षीय बच्ची का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया गया और गला काट कर उसकी हत्या कर दी गई थी।
15 जून को न्यायालय ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये तीनों दोषियों को सजा सुनाई है।
टाटानगर रेलवे थाने में बच्ची की मां ने प्रेमी मोनू मंडल उर्फ मोहम्मद शेख के खिलाफ अपहरण की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। रेलवे पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
इस मामले में जमशेदपुर कोर्ट ने 30 गवाहों की गवाही पर 11 जून, 2020 को रिंकू साव, कैलाश और मोनू मंडल को दोषी करार दिया। तीनों दोषी जमशेदपुर के घाघीडीह सेंट्रल जेल में बंद हैं। 15 जून को न्यायालय ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये तीनों दोषियों को सजा सुनाई है।
निचली अदालत ने रिंकू साव को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 90 हजार जुर्माने की सजा भी सुनाई है। इस घटना में शामिल कैलाश को सात साल की सजा और 15 हजार जुर्माना, जबकि प्रेमी मोनू मंडल उर्फ़ मोहम्मद शेख को 10 साल की सजा और 20 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। निचली कोर्ट की सजा को बढ़ाने की मांग को लेकर सरकार ने अपील याचिका दाखिल की है।