रांची: झारखंड हाई कोर्ट ने शुक्रवार को विधायक ढुल्लू महतो (Dhullu Mahto) की संपत्ति पर आयकर विभाग से जवाब मांगा है।
हाई कोर्ट (High Court) ने आयकर को यह बताने को कहा है कि पूर्व में हाईकोर्ट के निर्देश के बाद उसने क्या कार्रवाई की है। प्रार्थी सोमनाथ चटर्जी की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने यह निर्देश दिया है।
याचिका में कहा गया है कि ढुल्लू महतो ने चुनाव लड़ते समय संपत्ति की सही जानकारी नहीं दी है। उनके पास कई बेनामी संपत्ति हैं, जिसकी कीमत 675 करोड़ रुपये से ज्यादा है। इसका उल्लेख उन्होंने अपने शपथपत्र (Affidavit) में नहीं किया है।
सम्पत्ति की जांच ED से कराने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई
सुनवाई के दौरान कोर्ट को यह बताया गया कि इस मामले में 30 मार्च, 2016 को विधायक की आय से अधिक संपत्ति की जांच को लेकर Income Tax से हाई कोर्ट ने जानकारी मांगी थी लेकिन अब तक जांच नहीं की गयी है। इसके बाद अदालत ने आयकर को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
उल्लेखनीय है कि बाघमारा विधायक की सम्पत्ति की जांच ED से कराने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है।