रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र और जस्टिस आनंद सेन की अदालत में गुरुवार को दिव्यांग बच्चों (Children With Disabilities) को सभी स्कूलों में शिक्षा के अधिकार के तहत नामांकन लेने और विशेष शिक्षक की नियुक्ति की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई।
सुनवाई के दौरान शिक्षा विभाग (Education Department) की तरफ से शपथ पत्र दायर करने के लिए समय की मांग की गई। इसके बाद अदालत ने विभाग को एक सप्ताह का समय देते हुए शपथ पत्र (Affidavit) दायर करने का निर्देश दिया है।
अगली सुनवाई 18 मई तय की गई
सभी पक्षों की सहमति से मामले की अगली सुनवाई 18 मई तय की गई है। मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि हाई कोर्ट (High Court) के आदेश पर जवाब तो तैयार कर लिया गया, लेकिन समय अभाव के कारण वह समय पर दायर नहीं किया जा सका, जिसके लिए समय की मांग की गई।
अदालत ने उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए उन्हें एक सप्ताह के अंदर जवाब पेश करने के लिए आदेश दिया है।