निलंबित IAS छवि रंजन की जमानत याचिका पर ED से झारखंड हाई कोर्ट ने कहा, जल्द करें जांच पूरी

सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने छवि रंजन की याचिका पर अदालत ने ED से मौखिक रूप से पूछा है कि क्या अभी इस केस में जांच जारी है

News Aroma Media
1 Min Read

रांची: झारखंड हाई कोर्ट ने लैंड स्कैम मामले (Land Scam Cases) में निलंबित आईएएस छवि रंजन (IAS Chhavi Ranjan) की जमानत अर्जी पर ED से जवाब मांगा है। अब अदालत इस मामले की अगली सुनवाई 11 सितंबर को करेगी।

सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने छवि रंजन की याचिका पर अदालत ने ED से मौखिक रूप से पूछा है कि क्या अभी इस केस में जांच जारी है।

हाई कोर्ट में चुनौती दी

कोर्ट ने ED को निर्देश दिया है कि अगर जांच जारी है, तो इसे जल्द पूरा किया जाए।

छवि रंजन ने रांची PMLA (प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) कोर्ट के आदेश को हाई कोर्ट (High Court) में चुनौती दी है।

हाई कोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी (Sanjay Kumar Dwivedi) की कोर्ट में छवि रंजन की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा, अभिषेक सिंह और अभिषेक चौधरी ने बहस की।

- Advertisement -
sikkim-ad
Share This Article