रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की अदालत में शुक्रवार को धान खरीद में गड़बड़ी की जांच के लिए दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई।
कोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव, खाद्य आपूर्ति विभाग (Food Supply Department) के सचिव और पलामू (Palamu) के उपायुक्त को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
अगली सुनवाई 13 जुलाई को
अदालत ने अरुण कुमार दुबे की याचिका पर सुनवाई की। इस मामले की अगली सुनवाई 13 जुलाई को होगा।
याचिका में कहा गया है राज्य में पलामू समेत कई जिलों में धान खरीद में बड़ी गड़बड़ी की गयी है।
इसकी शिकायत पलामू के उपायुक्त समेत राज्य के वरीय अधिकारियों से की गयी है लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गयी है।
अदालत से इस मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह याचिकाकर्ता ने की है।