रांची: Jharkhand High Court के जस्टिस SK द्विवेदी (SK Dwivedi) की कोर्ट ने गुरुवार को गोड्डा (Godda) के BJP MP निशिकांत दुबे (Nishikant Dubey) को नोटिस जारी किया है।
कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 25 अप्रैल निर्धारित की
अगस्त 2022 में सांसद निशिकांत दुबे (Nishikant Dubey) को प्लेन से दिल्ली जाने के क्रम में देवघर में रोकने के खिलाफ दिल्ली (Delhi) में दर्ज जीरो FIR को निरस्त करने को लेकर देवघर के DC मंजूनाथ की याचिका की सुनवाई हुई।
कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 25 अप्रैल निर्धारित की है। तब तक याचिकाकर्ता मंजूनाथ पर पीड़क कार्रवाई पर कोर्ट ने रोक लगाई है। याचिकाकर्ता (Petitioner) की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा एवं अजय शाह ने पैरवी की।
सुरक्षाकर्मियों ने देवघर एयरपोर्ट पर निशिकांत दुबे को रोका
कोर्ट को बताया गया कि निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया है कि 31 अगस्त, 2022 की शाम जब वह प्लेन से दिल्ली (Delhi) जा रहे थे तब देवघर DC मंजूनाथ के कहने पर सुरक्षाकर्मियों ने देवघर एयरपोर्ट (Deoghar Airport) पर उन्हें रोका और जान से मारने की धमकी भी दी। उनके सरकारी कार्य में बाधा डालने का भी निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया है।