रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के जस्टिस Dr SN Pathak की कोर्ट में शनिवार को पहली सीमित डिप्टी कलेक्टर परीक्षा-2005 में स्पोर्ट्स कोटा के अभ्यर्थियों को आरक्षण (Reservation of Candidates) का लाभ नहीं देने को लेकर दाखिल कमलेश राय याचिका पर सुनवाई हुई।
कोर्ट ने राज्य सरकार और JPSC को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स (Amritansh Vats) ने पैरवी की। उनकी ओर से कोर्ट को बताया गया यह परीक्षा 2019 में ली गई थी। मार्च 2023 में रिजल्ट निकलने के बाद 50 सीटों में से 45 अभ्यर्थियों की नियुक्ति की गई।
परीक्षा में 50 पदों में से ए सीट स्पोर्ट्स कोटा के लिए आरक्षित थी लेकिन इसके अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया। उनकी ओर से कोर्ट को बताया गया कि याचिकाकर्ता Sports Quota से आते हैं। अगर स्पोर्ट्स को कोटा के आरक्षण (Reservation ) का लाभ उन्हें दिया जाता तो उनका चयन इस परीक्षा में हो जाता।