झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार और रांची नगर निगम से मांगा जवाब

मामले में चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने राज्य सरकार एवं रांची नगर निगम से जवाब मांगा है

News Aroma Media
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रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में रांची में मीट शॉप विक्रेताओं द्वारा दुकान के बाहर कटे हुए बकरा एवं मुर्गियों को खुले में प्रदर्शित (Goats and Chickens Displayed Open) किए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका की सुनवाई मंगलवार को हुई।

मामले में चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने राज्य सरकार एवं रांची नगर निगम से जवाब मांगा है।

कटे हुए बकरा एवं मुर्गियों को करते हैं प्रदर्शित

कोर्ट ने मीट्स शॉप विक्रेताओं के संबंध में रूल एवं रेगुलेशन के संबंध  में सरकार एवं निगम से जानकारी मांगी है।

याचिकाकर्ता श्यामानंद पांडे की ओर से दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि रांची शहर में मीट विक्रेता बाहर खुले में कटे हुए बकरा एवं मुर्गियों को प्रदर्शित करते हैं।

यह FICCI के रूल एंड रेगुलेशन के खिलाफ है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट एवं विभिन्न हाई कोर्ट की Guideline के विपरीत है। इसलिए इसे रोका जाना चाहिए।

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