रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) ने सैनिक कल्याण निदेशालय से जानकारी मांगी है कि सैनिक मार्केट में कब किसको और कितनी दुकानों का आवंटन हुआ है।
इसके साथ अदालत ने सैनिक कल्याण निदेशालय (Directorate of Sainik Welfare) से यह भी पूछा है कि मौजूदा स्थिति में दुकानों का संचालन कौन कर रहा है। हाई कोर्ट ने उक्त बिन्दुओं पर 22 अगस्त तक स्टेटस रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है।
रांची के Main road स्थित सैनिक मार्केट में दुकान आवंटन की लीज अवधि समाप्त होने के बाद भागवत प्रसाद ने झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है।
अदालत इस मामले में 23 अगस्त को अगली सुनवाई करेगा
याचिका में कहा गया है कि उन्हें दुकान खाली करने का Notice दिया गया है। इसके बाद उन्होंने झारखंड हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए यह गुहार लगाई है कि दुकान खाली न करायी जाये। क्योंकि, सेना के कोटे से उन्हें यह दुकान आवंटित की गई है।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता नवीन कुमार ने अदालत को यह बताया कि Sainik Market में सैकड़ों दुकानें हैं।
इसमें से कई दुकानें आम लोगों को भी आवंटित की गई हैं लेकिन आम लोगों की दुकानें खाली न करवाकर एक भूतपूर्व सैनिक को दुकान खाली करने का नोटिस दे दिया गया है। अब Court इस मामले में 23 अगस्त को अगली सुनवाई करेगा।