रांची: झारखंड हाई कोर्ट ने सरकार को राज्य सजा पुनरीक्षण बोर्ड की बैठक से संबंधित कार्यवाही और अबतक बोर्ड की बैठक के बाद छोड़ गये कैदियों का ब्यौरा मांगा है।
चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने 26 नवम्बर तक विस्तृत रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया है।
हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को बताने को कहा है कि अब तक कितने कैदियों को बोर्ड ने रिहा किया है और कितने का आवेदन अस्वीकार किया है। रिहा करने और आवेदन रद्द करने का आधार भी कोर्ट को बताने को कहा है।
एक पत्र पर संज्ञान लेते हुए हाई कोर्ट ने जनहित याचिका में तब्दील कर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया दिया।
उल्लेखनीय है कि अदिति राज नामक एक व्यक्ति ने चीफ जस्टिस को पत्र लिखा था, जिसमें उसने बताया था कि बोर्ड की बैठक नियमित नहीं होने से वह 16 साल से जेल में बंद है लेकिन उनका मामला बोर्ड की बैठक में नहीं रखा गया है।