दिव्यांग बच्चों को सरकारी स्कूलों में शिक्षा से वंचित रखने के मामले में राज्य सरकार से झारखंड हाई कोर्ट ने मांगा जवाब

बाद में उन्हें पता चला कि राज्य के सरकारी स्कूल में दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षक नहीं है।

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रांची: Jharkhand High Court के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में गुरुवार को दिव्यांग बच्चों को सरकारी स्कूलों (Government Schools) में शिक्षा से वंचित रखने के मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है।

राज्य सरकार (State Government) को चार सप्ताह में विस्तृत शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है।

कोर्ट ने मामले को गंभीर बताते हुए मामले की सुनवाई 27 अप्रैल निर्धारित की है।

 

दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षक नहीं

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अभय प्रकाश ने सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता छाया मंडल ने अपने दिव्यांग (Handicapped) बच्चे का एडमिशन रांची के Government Schools में कराने की कोशिश की थी, लेकिन उनके बच्चे का एडमिशन नहीं लिया गया।

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बाद में उन्हें पता चला कि राज्य के सरकारी स्कूल में दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षक नहीं है।

इसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट (High Court) में जनहित याचिका दाखिल करके कहा कि दिव्यांग बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ने का अवसर मिलना चाहिए।

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