झारखंड हाई कोर्ट ने जनसेवकों के बढ़े हुए ग्रेड पे भुगतान की रिकवरी के आदेश पर लगाई रोक

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सुजित सिंह ने पक्ष रखा, कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार से तीन सप्ताह में जवाब भी मांगा है

News Aroma Media
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रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के जस्टिस डॉ. एस एन पाठक की अदालत में सोमवार को जनसेवकों के बढ़े हुए ग्रेड पे (Enhanced Grade Pay of Civil Servants) के भुगतान की रिकवरी करने के आदेश पर रोक लगा दी है।

रवींद्र कुमार बड़ाईक (Ravindra Kumar Badaik) की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने यह आदेश दिया है।

वर्ष 2012 में 1000 से ज्यादा जनसेवकों की नियुक्ति हुई

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सुजित सिंह (Sujit Singh) ने पक्ष रखा। कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार (State Government) से तीन सप्ताह में जवाब भी मांगा है।

वर्ष 2012 में 1000 से ज्यादा जनसेवकों की नियुक्ति हुई थी, जिन्हें 2400 रुपये Grade Pay का भुगतान किया जा रहा था। लेकिन कृषि निदेशक ने एक आदेश जारी कर Grade Pay को दो हजार कर दिया और नियुक्ति की तिथि से अब तक बढ़ी हुई राशि की रिकवरी (Recovery) का आदेश दे दिया। इस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी।

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