रांची: झारखंड हाई कोर्ट ने सूचना आयुक्त के आदेश पर रोक लगा दी है। साथ ही सूचना आयुक्त को चार हफ्ते में जवाब देने को कहा है।
हाई कोर्ट में तत्कालीन प्रशिक्षु आईएएस मेघा भारद्वाज पर सूचना नहीं देने के मामले में जुर्माना लगाने और विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत में मामले की सुनवाई हुई।
मामले में सुनवाई के दौरान आईएएस की ओर से अधिवक्ता प्रेम पुजारी राय ने बताया कि गिरिडीह जिले में तत्कालीन प्रशिक्षु आईएएस मेघा भारद्वाज को दो माह के लिए सीओ का कार्यभार दिया गया था।
इस दौरान जनसूचना अधिकारी के रूप में उनसे आरटीआई के तहत जानकारी मांगी गयी।
सूचना आयुक्त ने जानकारी नहीं देने का हवाला देते हुए उनपर 25 हजार रुपये का जुर्माना और विभागीय कार्रवाई करने की अनुशंसा कर दी, जबकि उनकी ओर से सारी सूचनाएं उपलब्ध करा दी गयीं। इसके बाद अदालत ने सूचना आयुक्त के आदेश पर रोक लगा दी।