झारखंड हाई कोर्ट ने हिमांशु शेखर चौधरी को पद से हटाए जाने के आदेश पर लगाई रोक

झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) ने हिमांशु शेखर चौधरी को राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष पद से हटाए जाने के राज्य सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है।

Central Desk

Jharkhand High Court : झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) ने हिमांशु शेखर चौधरी को राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष पद से हटाए जाने के राज्य सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है। Court ने शुक्रवार काे सुनवाई के दाैरान राज्य सरकार को आदेश दिया कि इस पद पर अगले आदेश तक किसी की नियुक्ति न की जाए।

सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि हिमांशु शेखर चौधरी की नियुक्ति राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष के रूप में फरवरी 2021 में पांच वर्षों के लिए हुई थी लेकिन जुलाई 2024 में उन्हें बिना किसी शोकाज और कार्रवाई के बर्खास्त कर दिया गया था। राज्य सरकार की ओर से उनको हटाने का कारण विभाग को आय-व्यय की विवरणी समर्पित नहीं करना बताया गया था।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से Court को बताया गया कि हिमांशु शेखर चौधरी केंद्र और राज्य सरकार के कानून में जो भी योग्यता की शर्ते हैं उसमें से कोई बिंदु इनके मामले में लागू नहीं होता है। वे इस पद के योग्य हैं। उन्हें बिना शोकाज नोटिस के हटाया जाना नैसर्गिक न्याय के विरुद्ध है।

इस पर Court ने उनके बर्खास्त किए जाने के आदेश पर स्थगन आदेश पारित करते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि अगले आदेश तक राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष पद पर किसी की नियुक्ति नहीं की जाए। मामले में राज्य सरकार की ओर से कोर्ट से समय की मांग की गई।