झारखंड

हाई कोर्ट ने झारखंड पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के प्रधान सचिव को किया तलब

Jharkhand High Court : झारखंड हाइकोर्ट (Jharkhand High Court) ने साहिबगंज में पाइपलाइन जलापूर्ति योजना के शीघ्र चालू करने काे लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की।

शुक्रवार को सुनवाई के दौरान High Court की खंडपीठ ने साहिबगंज के लोगों को अब तक पाइपलाइन से जलापूर्ति नहीं किए जाने पर कड़ी नाराजगी जताई। कोर्ट ने मौखिक कहा कि पानी लोगों की मुख्य जरूरत होती है। राज्य सरकार साहिबगंज के लोगों को क्यों प्यासा रखना चाहती है।

कोर्ट ने सोमवार को पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के प्रधान सचिव को कोर्ट में सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया।

इससे पहले राज्य सरकार की ओर से Court को बताया गया कि साहिबगंज में पेयजल के लिए पाइपलाइन लाइन बिछाने के लिए रेलवे से एनओसी लेना था। इसके एवज में रेलवे को पैसे की भुगतान करने की प्रक्रिया जारी है। इस पर Court ने कहा कि वर्ष 2017 में ही रेलवे से एनओसी मांगी गई थी। इसके बाद सात साल तक सरकार की ओर से कोई आगे पहल नहीं की गई।

Back to top button
x

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker