रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के न्यायमूर्ति Sanjay Prasad की कोर्ट में गुरुवार को धनबाद (Dhanbad) में एक ट्रक में रखे 32 टन कोयला को रिलीज करने से संबंधित एक क्रिमिनल रिवीजन (Criminal Revision) की सुनवाई हुई।
मामले में धनबाद के सरायढेला पुलिस स्टेशन (Saraidhela Police Station) थाना इंचार्ज अवधेश कुमार यादव द्वारा शपथ पत्र दाखिल किया गया।
शपथ पत्र में थाना इंचार्ज के द्वारा कोयला रिलीज (Coal release) किए जाने के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई, सिर्फ ट्रक रिलीज करने के बारे में बताया गया।
इस पर कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताते हुए मौखिक टिप्पणी में कहा कि कोयला रिलीज के बारे में कोर्ट ने शपथ पत्र दाखिल करने को कहा था लेकिन ट्रक रिलीज करने के बारे में पुलिस की ओर से जानकारी दी गई है।
यह भी कहा कि कोर्ट ने इस संबंध में सरायढेला थाना इंचार्ज को गत चार अगस्त को ही शपथ दाखिल करने को कहा था लेकिन उनकी ओर से 23 सितंबर को को शपथ पत्र (Affidavit) दाखिल किया गया है।
मामला ट्रक में 32 टन रखे हुए कोयला को रिलीज करने से जुड़ा है
कोर्ट ने 19 अक्टूबर को धनबाद SSP एवं सब इंस्पेक्टर सह थाना इंचार्ज सरायढेला थाना अवधेश कुमार यादव को कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया है।
उल्लेखनीय है कि मामला ट्रक में 32 टन रखे हुए कोयला को रिलीज करने से जुड़ा है। दो मई 2012 को धनबाद में इसे अवैध कोयला (Illegal coal) बताते हुए पुलिस ने जब्त कर लिया था। मामले को लेकर सरायढेला थाना कांड संख्या 427/ 2012 दर्ज की गई थी।