Jharkhand High Court : झारखंड हाई कोर्ट में कांके नगड़ी स्थित नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराने से संबंधित दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई हुई।
कोर्ट ने इस मामले में झारखंड स्टेट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड (Jharkhand State Building Construction Corporation Limited) के एमडी को 27 अगस्त को तलब किया है।
गुरुवार काे मामले की सुनवाई के दौरान Court को बताया गया कि भवन निर्माण के डीपीआर तैयार करने में झारखंड स्टेट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन को प्रोजेक्ट के कुल लागत का 10 प्रतिशत खर्च आएगा।
यह राशि उसे उपलब्ध कराई जाए, जिस पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि National Law University के लिए अतिरिक्त भवन सहित आधारभूत संरचना के लिए राज्य सरकार ने 25 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जो काफी कम है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे में National Law University के अतिरिक्त भवन को लेकर डीपीआर बनाने के लिए प्रोजेक्ट के कुल लागत की 10 प्रतिशत की राशि कहां से आएगी।
इससे पूर्व की सुनवाई के दौरान CCL व सेल आदि की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि वह कांके की नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के अतिरिक्त भवन CSR फंड के तहत तैयार करा सकता है, लेकिन उसे भवन का DPR बनाकर दिया जाए। राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता आशुतोष आनंद एवं अधिवक्ता शाहबाज अख्तर ने पैरवी की।
यह याचिका झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) की बार एसोसिएशन की ओर से जनहित में दाखिल की गई है। इस याचिका में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में आवश्यक सुविधा उपलब्ध करने का आग्रह किया गया है।