रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand Hight Court) में आय से अधिक संपत्ति मामले में सजायाफ्ता मांडर के पूर्व विधायक विधायक और झारखंड कांग्रेस नेता बंधु तिर्की (Bandhu Tirkey) की ओर से CBI कोर्ट द्वारा सुनाई गई सजा के खिलाफ दायर क्रिमिनल अपील (Criminal Appeal) की आंशिक सुनवाई के बाद मामले की अगली सुनवाई 17 अगस्त निर्धारित की। मामले में हाई कोर्ट के जस्टिस सुभाष चंद्र की कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई।
सुनवाई में CBI को क्या निर्देश मिला
पिछली सुनवाई में हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट रिकॉर्ड (LCR) की फोटो कॉपी की प्रति प्रार्थी एवं CBI को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता निलेश कुमार (Nilesh Kumar) ने पैरवी की जबकि CBI की ओर से वरीय अधिवक्ता अनिल कुमार (Anil Kumar) ने पैरवी की।
बंधु तिर्की को तीन साल की सजा
हाई कोर्ट के आदेश के आलोक में मामले में निचली अदालत से Lower Court Record आ चुका है। CBI के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा (PK Sharma) की कोर्ट ने 28 मार्च, 2022 को बंधु तिर्की को दोषी करार देते हुए तीन साल की सजा सुनाई थी। साथ ही उन पर तीन लाख रुपये जुर्माना भी लगाया था।
जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर उन्हें छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतने का निर्देश दिया था। सीबीआई की विशेष अदालत ने छह लाख 28 हजार आय से अधिक रुपये अर्जित करने के मामले में बंधु तिर्की को सजा सुनाई थी।
2010 में हुआ था मामला दर्ज
CBI ने बंधु तिर्की के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा कांड (Madhu Koda Case) में 11 अगस्त, 2010 को आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में RC 5/2010 दर्ज की थी। 16 जनवरी, 2019 को आरोप गठित किया गया था।