न्यूज़ अरोमा रांची: झारखंड हाईकोर्ट में गाड़ियों पर नेम प्लेट लगाकर घूमने के मामले में सुनवाई हुई। यह सुनवाई चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन की अदालत में शुक्रवार को हुई।
राज्य के परिवहन सचिव ने अदालत को बताया कि अब राज्य में कोई भी अधिकारी या अन्य उच्च पदस्थ पदाधिकारी और राजनेता अपने वाहन पर नेम बोर्ड लगा कर नहीं चलेगा।
इस दिशा में परिवहन विभाग कार्य करेगा। हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार छह सप्ताह के अंदर उठाए जा रहे कदम से कोर्ट को अवगत कराएं।
मामले में प्रार्थी की ओर से अदालत में पक्ष रख रहे अधिवक्ता फैसल आलम ने बताया कि सुनवाई के दौरान कोर्ट ने परिवहन सचिव को इस विषय पर एक नोटिफिकेशन जारी करने का भी निर्देश दिया है।
झारखंड हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब अपना स्टेटस दिखाने के लिए गाड़ियों पर बोर्ड लगाने वाले लोगों को बड़ा झटका लगा है। इसके साथ ही यह आदेश सभी सरकारी अधिकारियों पर भी लागू होगा।
इतना ही नहीं झारखंड में अब सांसद और विधायक भी अपनी गाड़ियों पर बोर्ड लगा कर नहीं घूम पाएंगे।
उल्लेखनीय है कि प्रार्थी गजाला तनवीर ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर नेम बोर्ड और पदनाम का डिस्प्ले गाड़ियों पर लगाए जाने के विरोध में हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
इस पर सुनवाई के दौरान झारखंड के परिवहन विभाग के सचिव अदालत में उपस्थित हुए थे।