रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में बरियातू रोड स्थित चेशायर होम रोड स्थित एक एकड़ की जमीन खरीदने के मामले में जेल में बंद न्यूक्लियस मॉल के मालिक विष्णु अग्रवाल (Vishnu Agarwal) की ओर से जमानत अर्जी दाखिल की गयी है।
खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए उनकी ओर से जमानत अर्जी दाखिल की गयी है। 18 सितंबर को ED कोर्ट ने विष्णु अग्रवाल की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। इसके बाद उनकी ओर से हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है।
31 जुलाई 2023 को रात करीब 10 बजे ED ने विष्णु अग्रवाल को पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। दरअसल, विष्णु अग्रवाल पर चेशायर होम रोड की एक एकड़ की जमीन गलत ढंग से खरीदने का आरोप है। ED ने अपनी जांच में पाया था कि इस जमीन के मूल दस्तावेज में छेड़छाड़ की गई थी।
राजेश राय से की गयी जमीन खरीद बिक्री
कोलकाता रजिस्ट्री कार्यालय (Kolkata Registry Office) में रखे मूल दस्तावेज में छेड़छाड़ कर रैयत का नाम बदला गया था, जिसके बाद विष्णु अग्रवाल ने यह जमीन खरीदी थी।
जालसाजी कर मूल दस्तावेज में छेड़छाड़ कर गंगाधर राय को इस जमीन का फर्जी मालिक बनाया गया था। बाद में गंगाधर राय के पोते राजेश राय से यह जमीन खरीद बिक्री की गयी थी।