असिस्टेंट टाउन प्लानर नियुक्ति प्रक्रिया में JPSC ने क्या की कार्रवाई, हाई कोर्ट ने…

झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) ने JPSC से पूछा है कि असिस्टेंट टाउन प्लानर नियुक्ति प्रक्रिया (Assistant Town Planner Appointment Process) में अब तक क्या कार्रवाई हुई है।

Central Desk
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Jharkhand High Court: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) ने JPSC से पूछा है कि असिस्टेंट टाउन प्लानर नियुक्ति प्रक्रिया (Assistant Town Planner Appointment Process) में अब तक क्या कार्रवाई हुई है।

साथ ही नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं होने के पीछे की वजह भी पूछा है। कोर्ट ने इन बिंदुओं पर JPSC को 15 फरवरी तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

इस संबंध में विवेक भूइयां की ओर से अवमानना याचिका दाखिल की गयी है, जिसपर हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस की बेंच में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सोनम ने बहस की।

हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की गयी

झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) ने पिछले साल 17 सितंबर को टाउन प्लानर की नियुक्ति मामले में आदेश दिया था।

हाई कोर्ट ने आदेश पारित किया था कि वैसे अभ्यर्थी जिनका सर्टिफिकेट इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर ऑफ इंडिया (Certificate Institute of Town Planner of India) से 26/8/2020 के बाद जारी हुआ है, उन्हें JPSC नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर करें।

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साथ ही जिनका सर्टिफिकेट 10/8/2020 का है, उनका रिजल्ट जारी किया जाये लेकिन आदेश के बाद भी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं हुई, जिसके बाद हाई कोर्ट (High Court) में अवमानना याचिका दाखिल की गयी है।

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