Dowry Harassment Case : झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) ने एक केस की सुनवाई करते हुए यह महत्वपूर्ण आदेश दिया है कि कोई भी पत्नी अपने पति के गर्लफ्रेंड (Girlfriend) यानी महिला मित्र पर दहेज उत्पीड़न (Dowry Harassment) का केस नहीं दर्ज करा सकती।
यदि वह ऐसा करती है, तो इसे मान्य नहीं समझा जाएगा।
केस की सुनवाई करते हुए जस्टिस AK चौधरी ने कहा है कि धारा 498 में इस बात का उल्लेख है कि दहेज उत्पीड़न का केस सिर्फ पति और उसके रिश्तेदारों पर किया जा सकता है। महिला मित्र पति की रिश्तेदार नहीं हो सकती।
गौरतलब है कि झारखंड पुलिस के SI विकास यादव पर पत्नी ने दहेज उत्पीड़न का केस किया था। इसमें विकास की कथित गर्लफ्रेंड को भी नामजद अभियुक्त बनाया था।
महिला मित्र ने प्राथमिकी निरस्त करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी।
युवती की ओर से अधिवक्ता सूरज किशोर प्रसाद ने कोर्ट को बताया कि युवती पर दर्ज केस वैध नहीं माना जा सकता। इसके बाद कोर्ट ने मुकदमे को रद्द कर दिया।